केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नऐ एम0बी0एक्ट में यातायात नियम का उल्लघंन करने पर साइकिल सवार पर भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। नियमों की अनदेखी करने पर उस पर 1500 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।
अभी तक तो साइकिल को गैर मोटरयुक्त वाहन माना गया है इसलिए साइकिल सवार पर यातायात नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन प्रस्तावित व्हीकल रेगुलेशन एंड रोड सेफ्टी ऑफ इंडिया विधेयक 2014 की सूची संख्या 3 में साइकिल को शामिल गया है।
इस नियम मे यातायात नियम का उल्लघंन करने पर साइकिल सवार पर अधिकतम 1500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने विधयेक पर लोगों की राय मांगी है और इसे आगामी शीतलाकानी संसद सत्र में पेश किया जा सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित विधेयक संसद में परित होने के बाद साइकिल संबंधी नए नियम बनाए जाएंगे। तब साइकिल सवार के लिए मापदंड तय किए जाएंगे।
जाने मंत्रालय ने क्या कुछ कहा –
विदेशों की तर्ज पर भारत में साइकिल सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
गलत दिशा में साइकिल चलाना पर चलान
लाल बत्ती पार करने पर भी चलान होगा।
साइकिल के आगे-पीछे रिफेलेक्टर लगाने होंगे।
साइकिल के आगे छोटी हेडलाइट लगानी होगी जो साइकिल चलने पर स्वत जलेगी।
साइकिल में रोशनी में चमकने वाली पट्टियां लगानी होंगी।
इसमें साइकिल सवार को खास प्रकार की जैक पहननी होगी।
इन नियमो का उल्लघंन करने पर जुर्माना एवं दण्ड का प्रावधान भी होगा।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि भारत में प्रति वर्ष साढ़े छह हजार से अधिक साइकिल सवारों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा पहल किया जा रहा है।