उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय को आप भी जाने ‘शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक की जुबानी’

4 नवंबर बुधवार की देश शाम उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमे प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सहित सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहें। कैबिनेट बैठक के उपारंत कैबिनेट मंत्री व प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने विस्तार से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से मीडिया को अवगत कराया।

आप भी जाने प्रदेश कैबिनेट में लिए गए निर्णय को :-

1- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत देहरादून पुरानी जेल के परिसर, बार ऐसोसियेशन को 5 बीघा भूमि अन्यत्र दिये जाने पर सहमति।

2 विद्युत नियामक आयोग उत्तराखण्ड की वार्षिक रिपोर्ट/लेखा 2018-2019 को सदन पर रखने की अनुमति।

3- आई.डी.पी.एल के बकाया बिजली बिलों के प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय लिया गया कि कुल 257 करोड़ रूपये बकाया में से 46 करोड़ IDPL से ली जायेगी, शेष 211 करोड़ को बुक एडजेस्टमेंट के तहत स्वीकृति दी गई।

4- शहरी निकाय में 24 घंटे जन सेवा सुविधा को ऑनलाइन ई-गवर्नेंस ढ़ांचे के संबंध में 27 पदों की अनुमति दी गई।

5- नये क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम (कुल 40 निकाय में) 10 वर्ष तक गृह कर नहीं लिया जायेगाए यह धनराशि 25 करोड़ 47 लाख है।

6- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस हेतु लाईसेन्सिंग सुधार के लिये निर्धारित शुल्क ऑनलाईन जमा करने पर स्वतः नवीनीकरण किया जायेगा। यह व्यवस्था नगर निगम के लिये होगी।

7- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस हेतु लाईसेन्सिंग सुधार के लिये निर्धारित शुल्क ऑनलाईन जमा करने पर स्वतः नवीनीकरण किया जायेगा। यह व्यवस्था नगर पालिका और नगर पंचायत के लिये होगी।

8- उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 में संशोधन करके 10 सीटर वाहन, ऑनलाईन ग्रीन कॉर्ड लेने की व्यवस्था पर सहमति।

9- अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना उत्तराखण्ड 2020 की नियमावली के तहत अधिसूचित के लिये दिशा-निर्देश एवं मानव संचालन प्रक्रिया को अनुमति।

10- ऊधम सिंह नगर पंतनगर एयरपोर्ट को 1072 एकड़ की भूमि निशुल्क दी जायेगी।

11- डोईवाला सीपैट को 30 वर्ष की लीज पर भूमि निशुल्क दी जायेगी।

12- कोविड के अंतर्गत प्रभावी नियंत्रण के लिये राज्य सरकार ने कुल 100 से अधिक शासनादेश जारी किये इसकी जानकारी कैबिनेट को दी गई।

13- भरण-पोषण अनुदान नियमावली में परित्यक्ता महिलाए मानसिक विक्षिप्त पती-पत्नी इत्यादि के लिये संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये 48 हजार वार्षिक आय को स्वीकार किया गया।

14 वर्ष 2018-19 के लिये अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिये 30 करोड़ 61 लाख 68 हजार की स्वीकृति दी गई।

15- विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक ब्लाक में दो सरकारी “अटल उत्कृष्ट विद्यालय” को खोलने की स्वीकृति दी गई।

16- पेराई सत्र 2020-21 के लिये उत्तराखण्ड खाण्डसारी नीति को प्रख्यापित किया गया।

17- राज्य के प्रत्येक जनपद में मौन पालन हेतु मधु ग्राम की स्वीकृति दी गई। न्याय पंचायत स्तर पर 95 आदर्श मधु ग्राम स्थापित होगा।

18- उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, अधीनस्थ (समूह ग) सेवा संशोधन नियमावली, 2020 स्वीकार की गई।

19- राज्य में कियोसक निर्माण कर महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु “मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना” इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिये 5100 कियोस्क प्रथम चरण में स्थापित किये जायेंगे।

20- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें संबंधित विभाग के सचिव स्टेक होल्डर होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के टास्क फोर्स गठित किया जायेगा।

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