सुप्रीम कोर्ट की कई बंदिशों के साथ ‘सीएम केजरीवाल तिहाड़ से आए बाहर’

नई दिल्ली/रुपली भंडारी : दिल्ली शराब निति मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वह 177 दिनों बाद जेल से रिहा हो गए हैं लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट की सारी शर्तें माननी होंगी और 10 लाख रुपए के मुचलके पर उनकी रिहाई हुई है। सिएम केजरीवाल ने जेल से रिहा होते ही रोड शो किया तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।

इस अवसर पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बीतिहद में मौजूद रहीं सीएम की रिहाई पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वही सीएम केजरीवाल ने कहा की जेल मुझे कामज़ोर नहीं कर सकती मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए प्रार्थना की । मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए समर्पित है मैंने मुश्किलों का सामना किया लेकिन भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरा हौसला तोड़ने के लिए उन्होंने मुझे जेल में डाला लेकिन मेरा हौसला पहले ही कही अधिक है। हमारे देश को कमज़ोर कर रही राष्ट्रीय विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा।

सीएम केजरीवाल के लिये कोर्ट ने सुनाय यह फरमान :-

अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे।

वह किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे ।

वह सार्वजनिक मुकदमे को लेकर कोई भी बयान नहीं देंगे ।

किसी भी तरह से केस को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे ।