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देहरादून/मानसी : अगले माह को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट के तरफ से एक बड़ा धक्का मिला है। गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी की गई याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमे 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 के लिए आयकर विभाग के द्वारा 523 करोड़ की मांग की गई थी।

इससे पहले भी कोर्ट ने तीन याचिकाओं को 25 मार्च के दिन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि “अब जब मूल्यांकन समय समाप्त होने वाला है तब इस राजनीतिक दल ने हाईकोर्ट की तरफ रुख करने का फैसला लिया है । इससे यही लगता है कि आयकर विभाग ने income tax act के तहत congress party की आय की छानबीन में बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है और काफी मजबूत सबूत इक्खटे कर लिए है।

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