यह कहना है स्थायी लोक आदालत देहरादून के अध्यक्ष आशीष नैथानी का उन्होने बताया कि स्थायी लोक अदालत में जन समस्याओं से जुडे सभी प्रकार के मामले लाये जाते है जिन मामलो मे पहले कभी मुकदमा ना हुआ हो। उन्होने यह भी बताया कि प्रार्थी साधारण प्रार्थना पत्र लिख कर नि:शुल्क न्याय प्राप्त कर सकता है और स्थायी लोक आदालत एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के तर्ज पर शिध्र न्याय दिलाने हेतू कार्य करता है एवं स्थायी लोक अदालत में न केवल शीघ्र बल्कि नि:शुल्क एवं सुलभ न्याय मिलता है – आशीष नैथानी, अध्यक्ष (न्यायाधीश) स्थायी लोक अदालत, देहरादून
जाने स्थायी लोक आदालत से संबंधित सभी मुख्य जानकारीयां :-
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के तहत प्रत्येक जनपदों में लोक उपयोगी सेवा से संबंधित विवादों के निपटारा हेतु स्थायी लोक अदालत का गठन कराया है। इस अदालत में एक सेवा निवृत्त न्यायधीश उसके अध्यक्ष व उसके दो विभिन्न क्षेत्रों से सदस्य नियुक्त किये जाते हैं। इस अदालत की पहली प्राथमिकता विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाना होता है। अदालत के प्रयास के बाद भी सुलह नही होती है तो तीन महीने के अंदर बहुमत के आधार पर पीठ को निर्णय सुनाने का अधिकार है।
जाने स्थायी लोक आदालत मे मुख्यत: किन जनउपयोगी सेवाओं से जुडे मामलो का निस्तारण किया जाता है ?
सभी प्रकार के यातायात के मामले
डाक विभाग के मामले
बीमा के मामले
नगरपालिका सफाई सडक के मामले
स्वास्थ्य, अस्पताल, औषधालय के मामले
बिजली विभाग के मामले
शिक्षा संस्थान के मामले
आवास एवं भू-संपदा सेवा के मामले
जाने लोक अदालत द्वारा मुकदामों का निपटारा करने के निम्नलिखित लाभ क्या हैं?
स्थायी लोक अदालत में सभी प्रकार के उपयोगिता सेवा से संबंधित मामले जिनका मुल्यांकन एक करोड रूपये तक होता है।
स्थायी लोक अदालत में सभी फौजदारी शमनीय मामले जो अपराध की श्रेणी मे नही आते है एवं जिसे अभी किसी भी न्यायालय के समझ दायर नही किया गया है।
स्थायी लोक आदालत मे एक साधारण प्रार्थना पत्र देकर वाद दायर किया जा सकता है
स्थायी लोक आदालत मे वकील पर खर्च नहीं होता।
स्थायी लोक आदालत मे कोर्ट.फीस नहीं लगती।
स्थायी लोक आदालत मे किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मामले को बातचीत द्वारा सफाई से हल कर लिया जाता है।
स्थायी लोक आदालत मे मुआवजा और हर्जाना तुरन्त मिल जाता है।
स्थायी लोक आदालत मे मामले का निपटारा तुरन्त हो जाता है।
स्थायी लोक आदालत मे सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है।
स्थायी लोक आदालत मे फैसला अन्तिम माना जाता है।
स्थायी लोक आदालत मे फैसला के विरूद्ध कहीं भी अपील नहीं होती है।
स्थायी लोक अदालत देहरादून मे सदस्य उपेन्द्र सिंह ने बताया कि जनसुविधाओं से जुडे प्रत्येक मामलो हेतू आप स्थायी लोक अदालत, दूसरी मंजिल, फौजदारी न्यायलय परिसर, जिला सत्र न्यायलय देहरादून मे आ कर हमसे सम्पर्क कर सकते है।
आप अधिक जानकारी हेतू 0135-2720275 पर फोन कर भी हमसे सम्पर्क कर सकते है।
स्थायी लोक अदालत देहरादून मे सदस्य उपेन्द्र सिंह के साथ मंजुश्री सकलानी भी स्थायी लोक अदालत में सदस्य के तौर पर कार्यरत है।