सरकारी सेवाओं से संबंधित अधिकारो के लिए उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग प्रदेश के निवासीयों के अधिकारो हेतु प्रतिबद्ध है जिसमे जनता के हित मे सरकार की 217 सेवाओं शामिल है और जल्द ही 100 और सेवाओं का लाभ जनता उठा सकेगी। खास बात है कि जनता के ये सभी अधिकारो को एक निश्चित समय सीमा मे पुरा कराने हेतू आयोग कार्य कर रहा है। – आलोक कुमार जैन, मुख्य आयुक्त (पूर्व मुख्य सचिव) उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जन समान्य को नियत समय-सीमा मे सेवाये उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था जो उत्तराखण्ड राज्य सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित है।
जाने इन सभी जनउपयोगी सेवाओं एवं अपने अधिकारो को:-
*जन-समान्य की सरलता हेतु 22 विभागो के 217 सेवायें अधिसूचित है एवं 100 अन्य सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव भी है।
*अपने सेवाओं को अधिकार के रूप मे प्राप्त करने हेतू विभागीय अधिकारी को आवेदन करे।
*सेवायें प्राप्त करने मे विलम्ब एवं कठिनाई होने पर अपील करने की व्यवस्था का लाभ उठायें।
*यदि अपील उपरांत जारी आदेशें संतुष्ठी ना होने पर प्रार्थी आयोग मे पुनरीक्षण दर्ज करा सकते है।
*विलम्ब करना/अनावश्यक परेशान किया जाना/ समय सीमा का उल्लंघन होना/ आवेदन के पूर्ण होने पर भी निरस्तीकरण आदि मामलो पर प्रार्थी आयोग को लिखित षिकायत दर्ज करा सकता है।
*सेवा प्रप्ति मे जटिलता महसूस होने पर आयोग पर सुझाव भेजे।
*अधिसूचित सेवओं की मांग अधिकार के रूप से करे।
जाने इन सभी मुख्य सेवायें और उनकी तय समय सीमा :-
राष्ट्रीय/राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड का नवीनीकरण ,संशेधन/स्थानान्तरण – 10 दिन
हैसियत/चरित्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अश्रितों का प्रमाण पत्र – 10 दिन
जाति/स्थायी निवास/आय/उत्तरजीवी प्रमाण पत्र – 10 दिन
पुलिस के विरूद्ध शिकायत – 30 दिन
नवीन पेयजल एवं सीवर संयोजन – 15 दिन
मौजुदा नेटवर्क से नये विद्युत कनेक्शन – 15 दिन
वोल्टेज की स्थानीय समस्या – 4 घंटे
आवासीय मानचित्र-स्वीकृति – 15 दिन
कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आवासीय/व्यवसयिक – 15/30 दिन
भवन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र – 30 दिन
दैविय आपदा आर्थिक सहायता – 2 से 7 दिन
जन्म मृत्यु पंजीकरण शहरी – 7 दिन
वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेन्शन – 2 माह
छात्रवृति-समाज कल्याण विभाग – 45 दिन
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग – 10 दिन
अल्पसंख्यक छात्रवृति वितरण
जननी सुरक्षा योजना-समान्य आपरेशन प्रसव – 2 से 7 दिन
नन्दा गौरव योजना विभिन्न किस्त – 3 माह
मेडिकोलीगल प्रमाण पत्र/पुलिस/प्राईवेट/दुर्घटना – 2 दिन
सम्पति हस्तान्तरण पत्र अविवादित/विवादित – 60 से 90 दिन
पार-पत्र पासपोर्ट सत्यापन – 21 दिन
शिक्षार्थी/स्थायी/ड्राईविंग लाईसेंस – परीक्षा उतीर्ण के दुसरे दिन
इन सभी सेवाओं को उचित समय अवधि के भीतर नियमनुसार प्राप्त ना होने की दशा मे सरकारी सेवाओं का लाभ नही उठा पाने वाले व्यक्ति उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 39/1 सहस्त्रधारा रोड, देहरादून मे एक लिखित शिकायत पत्र के साथ अपना शिकायत दर्ज करा सकते है।
फोन- 0135- 2608974
ईमेल – secy-uttsc-uk.gov.in
वेबसाइट- uttsc.uk.gov.in
टोल फ्री नम्बर – 1800 270 9818