न्याय सब के लिए यह महज एक वाक्य या नारा ही नही बल्कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं प्रदेश के प्रत्येक जिलो के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाया जा अभियान है जिसके तहत प्रदेश का हर एक जरूरतमंद निवासी को सुगम एवं सरल न्याय प्रदान कराया जा सके। इन्ही सेवाओ को जरूरतमंदो को प्रदान कराने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने 5 दिसंबर 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया उसके बाद प्रत्येक राज्यो मे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रत्येक जिलो मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रारंभ हुआ। वही उत्तराखण्ड के 20 मार्च 2002 से विधिक सेवाएं प्रारंभ हुई। विधिक सेवाओ पर अधारित – विशेष रिर्पोट
जाने विधिक सेवाएं क्या है :-
विधिक सहायता कार्यक्रम के तहत न्यायलय/प्राधिकरण/ ट्रिब्यूनल्स के समझ विचाराधीन मामलो मे पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराना ।
*जाने उन सभी विधिक सेवाएं ,सुबिधाओं को :-
-सरकारी खर्च पर वकील उपल्बध कराया जाता है
-दस्तावेज तैयार करने हेतु खर्च एवं कोर्ट फीस भी दिए जाते है
-मुकदमो के संबंधित अन्य सभी प्रकार के खर्च भी प्रदान किये जाते है।
-गवाहों को बुलाने हेतु भी खर्च वहन किया जाता है।
*जाने निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन हो सकते है :-
1- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रत्येक नागरिक
2- संविधान के अनुच्छेद-23 मे वर्णित मानव दुव्र्यवहार / बेगार के शिकार व्यक्ति।
3- प्रत्येक महिलाऐ एवं नाबालिग
4- सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्ति ।
5- बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ, सूखा, एवं भूकम्प या
औद्यौगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीडित व्यक्ति ।
6- औद्यौगिक क्षेत्र मे कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ।
7- जेल/ कारागार/ संरक्षण गृह / किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या
परिचर्या गृह मे निरूद्ध सभी व्यक्ति ।
8- सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त श्रोतो से वार्षिक आय 1 लाख या 1 लाख
रूपये से कम हो ।
9- प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक ।
10-प्रत्येक हिजडा समुदाय के वयक्ति।
11- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक ।
” माननीय उच्च्तम न्यायालय एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हमने प्रत्येक मामलो मे उचित न्याय किया है एवं सुगम एवं सरल तरीके से मेडियेशन कर प्रत्येक को संतुष्ठ किया है। देहरादून जिला सत्र न्यायलय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पिछले कई वर्षो से हजारो लेागो को लीगल ऐड के माध्यम से न्याय दिलाया जा चुका है हमसे सम्पर्क करने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्तियो को न्याय दिलाना ही हमारा उदेश्य है। सभी पैनल अधिवक्ता गण एवं पराविधिक कार्यकर्ता गण द्वारा उत्कृष्ठ काउंसलिंग किया जाता है और समय समय पर विधिक सेवाओं का प्रचार प्रसार हेतु शिविरो का आयोजन भी किया जाता रहा है।
देहरादून के सभी नागरिको को किसी भी प्रकार का लीगल ऐड की जरूरत हो तो आप डी.एल.एस.ए. देहरादून को सम्पर्क कर सकते है। प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक जरूरतमंद को कानूनी लाभ प्रदान कराया जाऐगा“
– अब्दुल क्यूम (सिविल जज) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून
निःशुल्क विधिक सहायता प्रदाने करने हेतु पात्र व्यक्ति अपने जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/सचिव को प्रार्थना-पत्र लिख सकते है। यह प्राधिकरण प्रत्येक जिले के जिला सत्र न्यायलय परिसर मे होता है।